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CG News : रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने सड़कों पर सोशल मीडिया रील्स, स्टंटबाजी और जन्मदिन समारोह जैसे वायरल वीडियो बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सार्वजनिक सड़कों, हाईवे या ट्रैफिक के बीच रील्स बनाना न केवल ट्रैफिक व्यवस्था के लिए खतरनाक है, बल्कि यह कानून का स्पष्ट उल्लंघन भी है। हाईकोर्ट ने इस तरह की गतिविधियों को तत्काल रोकने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
CG News : कोर्ट की सख्त टिप्पणी-
हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सड़कों पर रील्स और स्टंटबाजी को लेकर तल्ख टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, सड़कें किसी की निजी संपत्ति नहीं हैं। ये सार्वजनिक उपयोग के लिए हैं, और इनका दुरुपयोग ट्रैफिक व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। कोर्ट ने मुख्य सचिव द्वारा दायर शपथपत्र पर भी नाराजगी जताई और पूछा कि ऐसी घटनाओं की जांच में क्या प्रगति हुई और अब तक क्या कार्रवाई की गई। कोर्ट ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियों पर हल्की कार्रवाई से कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ता है, जो समाज के लिए खतरनाक हो सकता है।
CG News : बढ़ता रील्स का चलन और खतरे-
हाल के वर्षों में सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने का चलन तेजी से बढ़ा है। युवा सड़कों, हाईवे और व्यस्त चौराहों पर खतरनाक स्टंट, नृत्य या जन्मदिन समारोह के वीडियो बनाकर वायरल होने की होड़ में लगे हैं। इन गतिविधियों के कारण कई बार ट्रैफिक जाम, दुर्घटनाएं और जानमाल का नुकसान होने की घटनाएं सामने आई हैं। हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए इसे कानून-व्यवस्था के लिए चुनौती बताया है।
CG News : प्रशासन को कड़े निर्देश-
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि सड़कों पर रील्स बनाने, स्टंटबाजी या अन्य अवैध गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाई जाए। कोर्ट ने पुलिस को ऐसी घटनाओं की निगरानी बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। साथ ही, कोर्ट ने प्रशासन से ऐसी घटनाओं की जांच का विस्तृत ब्योरा पेश करने और भविष्य में इन्हें रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
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