
CG News: Big controversy over illegal TDS recovery, 6 year old customer makes serious allegations against NBFC, warns of FIR
CG News: रायपुर: माइक्रो उद्यमी ललित कुमार जैन ने एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) पर अवैध TDS वसूली और फोरक्लोजर चार्ज लगाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब जैन ने कंपनी को अंतिम नोटिस भेजकर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप लगाया और 48 घंटे में समाधान न होने पर आपराधिक FIR, उपभोक्ता फोरम में शिकायत, और मीडिया के माध्यम से मामले को उजागर करने की चेतावनी दी।
CG News: जैन का दावा है कि कंपनी ने फोरक्लोजर पत्र में पिछले तारीख से TDS की मांग की, जो आयकर अधिनियम के अनुसार अवैध है। उनके मुताबिक, प्राप्तकर्ता (Payee) को देयकर्ता (Deductor) से TDS मांगने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा, कंपनी ने उन पर फोरक्लोजर शुल्क भी लगाया, जबकि RBI की 9 अक्टूबर 2024 की गाइडलाइंस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज से फोरक्लोजर शुल्क वसूलने पर रोक लगाती हैं।
CG News: जैन ने कंपनी को 48 घंटे का अल्टिमेटम दिया है कि वह अवैध TDS और फोरक्लोजर शुल्क हटाए और सही फोरक्लोजर स्टेटमेंट जारी करे। ऐसा न होने पर वे आयकर विभाग, नोडल अधिकारी, उच्च कर और नियामक प्राधिकरणों से शिकायत करेंगे। साथ ही, धोखाधड़ी, ठगी और जबरन वसूली की FIR, उपभोक्ता फोरम में मुआवजे की मांग, और प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए मामला उजागर करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कंपनी के चेयरमैन और एमडी के खिलाफ आपराधिक शिकायत की भी बात कही।
CG News: यह मामला कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ग्राहक निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। छह साल से निष्ठावान ग्राहक के साथ ऐसा व्यवहार न केवल कानूनी रूप से गलत है, बल्कि व्यावसायिक नैतिकता पर भी प्रश्नचिन्ह लगाता है। अब देखना यह है कि कंपनी इस चेतावनी पर क्या कदम उठाती है। यदि समय रहते सुधार नहीं हुआ, तो यह मामला वित्तीय संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए एक मिसाल बन सकता है।
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