Bhopal Breaking : बिना सबूत नहीं होगी एफआईआर दर्ज....
भोपाल : Bhopal Breaking : राजधानी भोपाल में बिना पर्याप्त सबूतों के एफआईआर दर्ज कराने को लेकर पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है। टीटी नगर थाना पुलिस ने प्रशासनिक टीम द्वारा लाए गए एक भिखारी के खिलाफ मामला दर्ज करने से इंकार कर दिया, क्योंकि जरूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था।
Bhopal Breaking : माता मंदिर के पास पकड़ा गया भिखारी, लेकिन FIR से इनकार
प्रशासन की एक टीम ने माता मंदिर के पास से एक भिखारी को पकड़ा और टीटी नगर थाने लेकर पहुंची। टीम का उद्देश्य उसके खिलाफ मामला दर्ज कराना था, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवश्यक सबूत पेश नहीं किए गए हैं।
वीडियो सबूत और शपथ पत्र अनिवार्य
पुलिस के अनुसार, किसी भिखारी के खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए भीख मांगते हुए और किसी व्यक्ति द्वारा उसे भीख देते हुए स्पष्ट वीडियो प्रमाण होना जरूरी है। इसके अलावा, यह वीडियो सीडी में उपलब्ध कराना होगा ताकि जांच में उसका उपयोग किया जा सके।
बीएनएसएस की धारा 163 के तहत नियमों का पालन जरूरी
एफआईआर दर्ज कराने के लिए बीएनएसएस (Beggary and Nuisance Suppression Scheme) की धारा 163 के तहत एक शपथ पत्र भी अनिवार्य होता है। इस शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से दर्ज होना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति को भीख मांगते हुए देखा गया और उसकी पुष्टि की जा सकती है।
पुलिस का स्पष्ट रुख: कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर ही होगी कार्रवाई
टीटी नगर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि बगैर कानूनी प्रक्रिया पूरी किए किसी भी मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। प्रशासनिक अधिकारियों को अगली बार सभी जरूरी सबूत और शपथ पत्र के साथ आने की सलाह दी गई है।
यह मामला इस ओर संकेत करता है कि भोपाल में भिक्षावृत्ति पर सख्ती से कार्रवाई के लिए कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य होगा।

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