
Balodabazar Breaking : बलौदाबाजार – जिले में फिर धारा 144 लागू आबकारी नियंत्रण कार्यालय से कलेक्ट्रट परिसर तक धारा 144 लागू।
धारा 144 के चलते धरना जुलूस रैली रहेगा प्रतिबंधित ।।कांग्रेस के धरना प्रदर्शन के कारण लगाया गया धारा 144
- धारा 144: इस धारा के तहत एकत्रित होने, धरना, जुलूस और रैली पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह आदेश कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सार्वजनिक शांति सुनिश्चित करने के लिए जारी किया गया है।
- कारण: जिले में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। धरना और जुलूस की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लागू की गई है।
- प्रभाव:
- सार्वजनिक स्थानों पर एकत्रित होने पर रोक: किसी भी प्रकार की भीड़-भाड़ और एकत्रित होने की गतिविधियाँ प्रतिबंधित रहेंगी।
- धरना और प्रदर्शन: धारा 144 के तहत धरना, जुलूस और रैलियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगी।
- अधिकारियों की सलाह: जिले के निवासियों को आदेश का पालन करने और कानून की धारा का उल्लंघन न करने की सलाह दी जाती है। सुरक्षा बल और पुलिस बल के कर्मी स्थिति पर नजर रखेंगे और किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए तत्पर रहेंगे।
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