Azam Khan
Azam Khan: लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली। रामपुर के चर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की थी। अपील के लंबित रहने तक जमानत की मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समीर जैन की अदालत में हुई। 12 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था।
Azam Khan: इस केस में ठेकेदार बरकत अली, जिन्हें सात साल की सजा मिली थी, ने भी हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी। उनकी जमानत अर्जी भी मंजूर कर ली गई। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने पैरवी की।
Azam Khan: डुंगरपुर मामला क्या है?
अगस्त 2019 में रामपुर के गंज थाने में अबरार नामक व्यक्ति ने आजम खान, रिटायर्ड सीओ आले हसन खान और ठेकेदार बरकत अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अबरार ने आरोप लगाया कि दिसंबर 2016 में इन लोगों ने उनके साथ मारपीट, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी दी थी। डुंगरपुर बस्ती में 12 मुकदमे लूट, चोरी और मारपीट की धाराओं में दर्ज हुए थे।
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