आसाराम
नई दिल्ली: Asaram : जोधपुर सेंट्रल जेल में नाबालिग से यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाकर 30 जून तक के लिए मंजूरी दे दी है।
Asaram : सोमवार को जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई की। इस दौरान आसाराम के वकील निशांत बोडा ने उनके इलाज को पूरा करने के लिए जमानत की अवधि बढ़ाने की अपील की। उन्होंने अदालत में यह दलील दी कि आसाराम ने जमानत की शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। इसके बाद, सरकारी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
Asaram : गौरतलब है कि अंतरिम जमानत की अवधि खत्म होने के बाद आसाराम ने 1 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे जोधपुर जेल में आत्मसमर्पण किया था। हालांकि, कुछ घंटों बाद रात 11:30 बजे उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया। इससे पहले, गुजरात हाईकोर्ट ने भी आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी। उसी निर्णय को आधार बनाकर राजस्थान हाईकोर्ट में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। इस फैसले से अब आसाराम को इलाज के लिए और समय मिल गया है।
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