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भोपाल : MP Bhopal : मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों के लिए फीस वृद्धि पर नया नियम लागू किया है, जिससे अभिभावकों को कुछ राहत मिलेगी। इस नए नियम के तहत, निजी स्कूल अब अलग से बस फीस नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा, रिवहन फीस अब स्कूल की वार्षिक फीस का हिस्सा बन जाएगी।
नए नियमों के प्रमुख बिंदु:
- फीस वृद्धि पर नियंत्रण:
- 15% से अधिक फीस वृद्धि के लिए अब स्कूलों को जिला समिति से अनुमति लेनी होगी। यह कदम सुनिश्चित करेगा कि फीस वृद्धि में ज्यादा बढ़ोतरी न हो, और यह अभिभावकों के लिए किफायती रहे।
- 25 हजार रुपये से कम वार्षिक फीस वाले स्कूलों को छूट:
- 25 हजार रुपये से कम वार्षिक फीस लेने वाले स्कूलों को फीस नियंत्रण अधिनियम से बाहर रखा गया है। ऐसे स्कूलों पर इस कानून का लागू नहीं होगा, और वे अपनी फीस में वृद्धि कर सकते हैं।
- रिवहन फीस का समावेश:
- पहले जहां स्कूल अलग से रिवहन (बस) फीस लेते थे, अब रिवहन फीस स्कूल की वार्षिक फीस का हिस्सा बन जाएगी, जिससे अभिभावकों को अतिरिक्त शुल्क से राहत मिलेगी।
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