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Bhopal Vyapam fraud : भोपाल : भोपाल में व्यापमं फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 से संबंधित सात आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
इनमें तीन अभ्यर्थियों ने अपनी जगह दलालों के माध्यम से अन्य व्यक्तियों से परीक्षा दिलवाई थी। अदालत ने 61 गवाहों और 300 दस्तावेजों के आधार पर यह निर्णय लिया।
यह मामला 2013 में आयोजित पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित है, जिसमें फर्जीवाड़ा कर अभ्यर्थियों ने अपनी जगह सॉल्वर से परीक्षा दिलवाई थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में दोषियों को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
व्यापमं घोटाले के तहत पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने के लिए दोषी पाए गए 31 लोगों को 7 से 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है।
इस प्रकार, व्यापमं घोटाले में शामिल दोषियों को कठोर सजा देकर न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है, जिससे भविष्य में ऐसी अनियमितताओं पर अंकुश लगेगा।
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