भीड़ को उकसाकर 14 करोड़ का नुकसान कराया, बलौदाबाजार हिंसा मामले हाईकोर्ट ने खारिज अमित बघेल समेत 3 की जमानत
Balodabazar Violence Case: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बलौदाबाजार हिंसा, पथराव और कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी के मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल समेत 3 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी है।
Balodabazar Violence Case: सुनवाई में जस्टिस एनके व्यास ने बलौदाबाजार हिंसा केस पर सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आरोपियों ने 7-8 हजार लोगों की भीड़ को भड़काकर 13 से 14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया।
Balodabazar Violence Case: साथ ही पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमला भी कराया गया। कोर्ट ने कहा कि समाज में शांति और कानून व्यवस्था को पूरी तरह बिगाड़ने वाले ऐसे गंभीर अपराध में आरोपियों को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।

Balodabazar Violence Case: इसी के साथ हाईकोर्ट ने बवाल, पथराव और कलेक्ट्रेट परिसर में आगजनी के मामले में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल नोविल कुमार नवरंग और दिनेश कुमार वर्मा की जमानत याचिका खारिज कर दिया।
Balodabazar Violence Case: भड़काऊ भाषण के बाद हिंसक हुई थी भीड़
बलौदाबाजार के दशहरा मैदान में 10 जून 2024 को एक सामाजिक मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें हजारों की संख्या में लोग पहुंचे थे। आरोप है कि वहां छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के पदाधिकारियों ने मंच से भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उग्र कर दिया।
Balodabazar Violence Case: इसके बाद हिंसक हुई भीड़ ने बैरिकेड्स तोड़ते हुए कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय परिसर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। सैकड़ों वाहनों में आग लगा दी गई और कलेक्टोरेट भवन को भी आग के हवाले कर दिया गया।
Balodabazar Violence Case: आगजनी से 13-14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था। आगजनी से 13-14 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था।

Balodabazar Violence Case: पुलिस जवानों और अफसरों पर किया पथराव
Balodabazar Violence Case: इस दौरान बीच-बचाव कर रहे और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों और जवानों पर लाठियों, पत्थरों और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जिसमें कई कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए थे
Balodabazar Violence Case: मामले में पुलिस ने छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के संस्थापक अमित बघेल, अजय यादव, दिनेश वर्मा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया था। इसी मामले में अमित बघेल, अजय यादव और दिनेश वर्मा ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी।
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