Delhi
Delhi: नई दिल्ली। राजधानी में बढ़ते वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने बड़ा और सख्त फैसला लिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि अब बिना वैध ‘पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल’ (PUC) प्रमाणपत्र वाले किसी भी वाहन को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी या एलपीजी नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में सभी पेट्रोल पंपों और गैस एजेंसियों को सख्ती से निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। वायु प्रदूषण की गंभीर समस्या से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है और यह निर्णय उसी दिशा में एक अहम पहल है।
नियमों का पालन अनिवार्य
केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के अनुसार, वाहन के पंजीकरण के एक वर्ष बाद वैध PUC प्रमाणपत्र रखना अनिवार्य होता है। इसे वाहन के साथ रखना और मांगने पर अधिकारियों को दिखाना जरूरी है। अब बिना इस प्रमाणपत्र के किसी भी वाहन को ईंधन नहीं मिलेगा।
लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के संशोधित GRAP के तहत प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई, जब्ती और भारी जुर्माने का प्रावधान है।
सरकार ने परिवहन विभाग, नगर निगम और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को भी निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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