Supreme Court: पवन खेड़ा
Supreme Court: नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत के खिलाफ असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। यह मामला असम में दर्ज एक केस से जुड़ा है, जिसमें राज्य पुलिस ने खेड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की है।
Supreme Court: दरअसल, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पवन खेड़ा को एक सप्ताह की अंतरिम अग्रिम जमानत दी थी। न्यायमूर्ति सुजाना कलासिकम ने अपने आदेश में कहा कि इस अवधि के भीतर खेड़ा संबंधित अदालत में नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं।
Supreme Court: यह मामला तब शुरू हुआ जब असम पुलिस ने खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि उन्होंने हिमंत बिस्व सरमा की पत्नी रिंकी भुइयां सरमा पर कई पासपोर्ट और विदेश में संपत्ति रखने जैसे आरोप लगाए, जिनका चुनावी हलफनामे में जिक्र नहीं था। जांच के तहत असम और दिल्ली पुलिस की टीम खेड़ा से पूछताछ के लिए उनके आवास पर भी पहुंची थी, हालांकि वे वहां नहीं मिले। इसके बाद खेड़ा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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