Goa nightclub fire
Goa nightclub fire: नई दिल्ली: गोवा के चर्चित नाइटक्लब अग्निकांड मामले में बड़ा मोड़ आया है। मापुसा की अतिरिक्त सत्र अदालत ने क्लब मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। 6 दिसंबर 2025 को हुए इस हादसे में 25 लोगों की मौत और 50 से अधिक लोग घायल हुए थे, जिससे पूरे देश में सनसनी फैल गई थी।
Goa nightclub fire: अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपी फिलहाल नॉर्थ गोवा की कोलवाले सेंट्रल जेल में बंद हैं। घटना के बाद वे थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन 17 दिसंबर को उन्हें डिपोर्ट कर भारत लाया गया। पुलिस जांच में सामने आया है कि क्लब का लाइसेंस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लिया गया था। आरोप है कि एक्साइज विभाग से अनुमति पाने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी के नकली हस्ताक्षर कर एनओसी तैयार की गई थी।
Goa nightclub fire: अंजुना पुलिस पहले से आग की घटना की जांच कर रही थी, इसी दौरान दस्तावेजों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ। कोर्ट ने आरोपों को गंभीर मानते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया। बचाव पक्ष ने दलील दी कि दस्तावेज पहले से पुलिस के पास हैं और हिरासत जरूरी नहीं है, लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना।
Goa nightclub fire: इस मामले में एक अन्य आरोपी अजय गुप्ता को पहले ही जमानत मिल चुकी है। वहीं, लूथरा भाइयों को राहत न मिलने से उनकी भूमिका अधिक गंभीर मानी जा रही है। अब जांच एजेंसियां आगे की कार्रवाई और सबूत जुटाने में जुटी हैं।
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