UP Sanskrit Board Exam 2026
Delhi: नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में फीस से जुड़े मामलों की पारदर्शी समीक्षा और समाधान के लिए जिला शुल्क अपील समितियों तथा पुनरीक्षण समिति में छह चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) नियुक्त करने का फैसला किया है। इस संबंध में 86.40 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर निविदा जारी की गई है।
Delhi: यह कदम दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण और विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025 के प्रावधानों के तहत उठाया गया है, जो 14 अगस्त 2025 की अधिसूचना से लागू हो चुका है। अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक स्कूल में स्कूल स्तरीय शुल्क विनियमन समिति होती है, जो प्रबंधन द्वारा प्रस्तावित फीस को मंजूरी देती है। असंतुष्ट अभिभावक 30 दिनों के भीतर जिला शुल्क अपील समिति में अपील कर सकते हैं। कानून में प्रत्येक जिला अपील समिति और पुनरीक्षण समिति में एक सीए की सदस्यता अनिवार्य है।
Delhi: दिल्ली के 15 जिलों में करीब 1,794 निजी स्कूल हैं, जिनके वित्तीय दस्तावेजों की अपील चरण में जांच जरूरी है। इसके लिए छह सीए तैनात किए जाएंगे एक पुनरीक्षण समिति के लिए और पांच अन्य प्रत्येक तीन जिला समितियों का कार्यभार संभालेंगे।
Delhi: सीए की जिम्मेदारियां स्कूलों के ऑडिटेड खातों की स्वतंत्र जांच, फीस निर्धारण मानदंडों का सत्यापन, समिति चर्चाओं में विशेषज्ञ राय देना, आदेशों में वित्तीय तर्क तैयार करना और निष्पक्षता बनाए रखना। वे अपनी रिपोर्टों से जुड़े कानूनी मुद्दों, जैसे कोर्ट में जवाब तैयार करना, भी संभालेंगे बिना अतिरिक्त पारिश्रमिक के। नियुक्ति दो वर्ष के लिए होगी और प्रत्येक अपील का निपटारा 30 दिनों में करना अनिवार्य है।
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