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MP News : जबलपुर। मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की ई-अटेंडेंस को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार और शिक्षकों को हलफनामे में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 अक्टूबर को होगी।
MP News : शिक्षकों ने जताई निजता संबंधी चिंता
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि क्या उन्होंने एप के जरिए उपस्थिति दर्ज करने का प्रयास किया। वहीं, शिक्षकों का कहना है कि एप डाउनलोड कर लोकेशन और फोटो एक्सेस देना उनके निजता अधिकार का उल्लंघन है। कई शिक्षकों ने बताया कि उनका निजी मोबाइल हमेशा उनके पास नहीं रहता, कभी-कभी बच्चों की पढ़ाई या अन्य कारणों से फोन घर पर छोड़ना पड़ता है।
शिक्षकों ने यह भी चिंता जताई कि उनके मोबाइल की सिम और आधार कार्ड से बैंक खाता लिंक है, जिससे एप को एक्सेस देने पर धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर शासन उन्हें अलग मोबाइल और सिम उपलब्ध कराए तो एप का उपयोग किया जा सकता है।
MP News : कोर्ट ने मांगे दस्तावेज और रिपोर्ट
हाईकोर्ट ने शासन को दस्तावेज सहित रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने उन स्कूलों के आंकड़े भी मांगे हैं जहां याचिकाकर्ता वर्तमान में तैनात हैं। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं के स्कूलों में अन्य कर्मचारियों की ई-अटेंडेंस रिपोर्ट भी मांगी गई है।
MP News : याचिकाकर्ता शिक्षक
जबलपुर सहित प्रदेश के 27 शिक्षकों ने याचिका लगाई है। शिक्षकों ने ई-अटेंडेंस न लगाने के कई कारण गिनाए हैं, जिनमें एप के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की बाध्यता और तकनीकी कठिनाइयां शामिल हैं।
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