CG News: हाईकोर्ट
CG News: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में रीएजेंट घोटाले में संलिप्त अफसरों की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी गई। वही इस मामले में मुख्य सूत्रधार और मोक्षित कार्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा की नियमित जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से आठ सितंबर को खारिज हो चुकी है। सुनवाई में सीजी एमएससी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक की जमानत याचिका को खारिज की गई है। हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई।
CG News:छत्तीसगढ़ में मोक्षित कार्पोरेशन द्वारा किए गए रीएजेंट घोटाले में संचालक शशांक चोपड़ा सहित 6 आरोपी जेल में है। रीएजेंट घोटाले की ईडी के अलावा एसीबी और ईओडब्ल्यू भी जांच कर रही है। यह पूरा घोटाला 750 करोड़ रुपये का माना गया है। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ विवेचना पूरी कर चालान पेश हो चुका है, जबकि अन्य आरोपियों के खिलाफ विवेचना जारी है। गिरफ्तारी के बाद नियमित जमानत के लिए मोक्षित कार्पोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा सहित सीजीएमएससी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने याचिका लगाई थी। मोक्षित कारपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा की नियमित जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका लगाई थी।
CG News: सीजीएमएसी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की थी। जमानत याचिका पर हुई पिछली सुनवाई में उनके अधिवक्ताओं ने अदालत से निवेदन किया था कि मुख्य आरोपी शशांक चोपड़ा की जमानत की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है आठ सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में मोक्षित कारपोरेशन के संचालक शशांक चोपड़ा की नियमित जमानत याचिका खारिज हो गई।
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