नई दिल्ली: Delhi Elections 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर निर्वाचन आयोग ने 5 फरवरी को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने अधिसूचना जारी करते हुए स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल या चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों के प्रकाशन और प्रसार पर रोक रहेगी।
निर्वाचन आयोग ने अपने आदेश में कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, न्यूज एजेंसियों, रेडियो और टेलीविजन चैनलों सहित अन्य सभी माध्यमों से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल के परिणामों का प्रसारण प्रतिबंधित होगा।
Delhi Elections 2025: चुनाव आयोग के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126क (1) के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए यह निर्णय लिया गया है। अधिनियम की धारा 126क (2) के प्रावधानों के अनुसार, 5 फरवरी, 2025 (बुधवार) को सुबह 7:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक किसी भी माध्यम से एग्जिट पोल के आयोजन, प्रकाशन या प्रचार पर रोक होगी।
इसके अतिरिक्त, आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1)(ख) के तहत मतदान समाप्त होने के समय से अगले 48 घंटों तक किसी भी ओपिनियन पोल या मतदान सर्वेक्षण के परिणामों के प्रसारण पर भी रोक रहेगी।
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