महाराष्ट्र : फास्टैग को लेकर नई फजीहत : पूरे प्रदेश में फास्टैग को लेकर नई फजीहत शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं और आपके भी वाहन पर भी फास्टैग नहीं है तो फिर आपकी मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से राज्य के हाइवे पर भी फास्टैग को जरूरी कर दिया है। नेशनल हाईवे पर यह पहले भी अनिवार्य था, जिस वाहन पर फास्टैग नहीं होगा उसे डबल टैक्स चुकाना पड़ेगा।
फास्टैग को लेकर नई फजीहत : क्या है नया नियम
दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने फास्टैग को लेकर बड़ा फैसलालिया है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने प्रदेश के सभी राजमार्गों पर भी फैस्टैग को जरूरी कर दिया गया है। ऐसे में सभी व्हीकल मालिकों को अब फास्टैग लगाना होगा। 1 अप्रैल से प्रदेश के 22 राजमार्गों पर भी फास्टैग अनिवार्य होगा। मंगलवार को सरकार ने परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
क्या है ये टोल का नया झोल
सरकारी फरमान में कहा गया है कि 13 लोकनिर्माण विभाग और 9 महाराष्ट्र सड़क विकास निगम के राजमार्गों पर भी टोल टैक्स चुकाने के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। सरकार टोल कलेक्शन में अधिक पारदर्शिता और टोल प्लाजा पर होने वाली भीड़ को कम करने की युक्ति निकाल रही है। सरकार ने मौजूदा (P. P. P. ) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप 2014 की नीति के तहत ही इसपर काम करने का फैसला किया है।
परिवहन विभाग ने कहा था, National Highway Authority of India 2021 से ही फास्टैग नीति को लागू कर रही है। अब राज्य के राजमार्गों पर भी यह आवश्यक होगा। इसके सारे नियम राष्ट्रीय राजमार्गों की तरह ही होंगे, जिन वाहनों पर फास्टैग नहीं लगा होगा उन्हें डबल टोल टैक्स चुकाना होगा।
बता दें कि fastag electronic toll collection system है। इसके तहत फास्टैग कार्ड से स्वतः ही टैक्स कट जाता है। इससे वाहनों को ज्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ता है। इस तरह टोल कलेक्शन के लिए ऑटोमैटिक गेट भी होते हैं। फास्टैग को वाहन मालिक के अकाउंट से लिंक किया जाता है। इस तरह टैक्स सीधे अकाउंट से ही कट जाता है।
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