
रायपुर: छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार 1 अप्रैल 2025 से नई आबकारी नीति 2025-26 लागू करने जा रही है, जिसके तहत प्रदेश में 67 नई शराब दुकानें खोली जाएंगी। इससे राज्य में शराब दुकानों की कुल संख्या 741 हो जाएगी। वर्तमान में 674 दुकानें संचालित हैं, और नई दुकानों से सरकार को लगभग 12,500 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने का अनुमान है। नई नीति में प्रीमियम शॉप्स के संचालन को मंजूरी दी गई है, जो बड़े मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में अलग से चलेंगी।
नई दुकानें सीमावर्ती क्षेत्रों और 30 किमी के दायरे में दुकान न होने वाले इलाकों में खोली जाएंगी, ताकि अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगे। देसी शराब की मिलावट रोकने के लिए सीलबंद पेटी और बारकोड वाली बोतलों में आपूर्ति होगी। दुकानों के स्थानांतरण की भी सुविधा होगी, जिसके लिए कलेक्टरों को 1 अप्रैल से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना होगा। अधोसंरचना विकास शुल्क के तहत प्रति बोतल 5 से 60 रुपये तक वसूले जाएंगे।
शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। कंपोजिट दुकानों और अहातों की व्यवस्था यथावत रहेगी। कांच की बोतलों में होलोग्राम और ईएएल के साथ शराब बिकेगी, और एक व्यक्ति को अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी या 24 पौव्वा ही मिलेगा। इस नीति से राजस्व में करीब 1,000 करोड़ की बढ़ोतरी की उम्मीद है।
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