UP
UP: लखनऊ: उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच काटे गए गैर-कर ई-चालानों को माफ करने का बड़ा फैसला लिया है। इस निर्णय से लाखों वाहन मालिकों को राहत मिलेगी। इन चालानों को पोर्टल पर “Disposed – Abated” (कोर्ट में लंबित मामलों के लिए) और “Closed – Time-Bar” (समय-सीमा पार कर चुके कार्यालय स्तर के मामलों के लिए) के रूप में दिखाया जाएगा। इससे फिटनेस, परमिट, वाहन ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) जैसे अवरोध भी स्वतः हट जाएंगे। हालांकि, टैक्स से जुड़े चालान इस दायरे से बाहर रहेंगे।
UP: विभाग के अनुसार, 2017 से 2021 के बीच 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे, जिनमें 12.93 लाख लंबित थे। इनमें से 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख कार्यालय स्तर पर पेंडिंग थे। अब ये सभी चालान 30 दिनों के भीतर डिजिटल रूप से निरस्त हो जाएंगे। हर हफ्ते प्रगति डैशबोर्ड पर अपडेट होगी। वाहन मालिक पोर्टल पर स्थिति जांच सकते हैं। परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने कहा कि यह निर्णय पारदर्शी और जन-हितैषी प्रशासन को दर्शाता है। गंभीर अपराध, दुर्घटना या आईपीसी से जुड़े मामले इस राहत से बाहर रहेंगे। सहायता के लिए हेल्पलाइन 149 या नजदीकी आरटीओ से संपर्क करें।
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