
Toll Tax For Two-Wheeler Vehicles
Toll Tax For Two-Wheeler Vehicles: नई दिल्ली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है। 15 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को भी टोल टैक्स देना होगा। अब तक मोटरसाइकिल और स्कूटर जैसे वाहनों को टोल से छूट थी, लेकिन नए नियमों के तहत यह व्यवस्था समाप्त हो रही है।
Toll Tax For Two-Wheeler Vehicles: टोल भुगतान के लिए FASTag अनिवार्य
नए प्रावधानों के अनुसार, दोपहिया वाहनों को FASTag के माध्यम से टोल टैक्स का भुगतान करना होगा। बिना FASTag के टोल प्लाजा से गुजरने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। यह नियम सभी दोपहिया वाहनों, जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर और एक्टिवा पर लागू होगा।
Toll Tax For Two-Wheeler Vehicles: पहले क्यों नहीं लिया जाता था टोल?
पहले दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के समय टोल टैक्स की राशि एकमुश्त वसूल ली जाती थी, जिसके कारण टोल प्लाजा पर अलग से शुल्क नहीं देना पड़ता था। अब सरकार ने इस प्रणाली को बदलकर टोल प्लाजा पर सीधे भुगतान की व्यवस्था लागू की है।
Toll Tax For Two-Wheeler Vehicles: NHAI टोल की संख्या
NHAI के आंकड़ों के मुताबिक, देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक 1,057 टोल प्लाजा हैं। उत्तर प्रदेश में 123, आंध्र प्रदेश में 78 और बिहार में 33 टोल प्लाजा हैं।
15 अगस्त से वार्षिक टोल पास
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में FASTag आधारित वार्षिक टोल पास योजना की घोषणा की। 15 अगस्त 2025 से शुरू होने वाला यह पास 3,000 रुपये का होगा, जिसमें 200 यात्राएं शामिल होंगी। यह पास केवल NHAI और नॉर्थ-ईस्ट के टोल प्लाजा पर मान्य होगा।
Toll Tax For Two-Wheeler Vehicles: दोपहिया चालकों के लिए सुझाव
-15 जुलाई से पहले FASTag लगवाएं।
-टोल प्लाजा पर FASTag स्कैन कराएं।
-FASTag में पर्याप्त बैलेंस रखें।