
Supreme Court:
supreme court Verdict on Stray Dogs: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में आज शुक्रवार को दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर अपने पिछले आदेश में संशोधन किया है। अब कुत्तों की नसबंदी के बाद उन्हें उसी जगह छोड़ा जाएगा जहां से उन्हें पकड़ा गया था। इसके साथ ही हिंसक कुत्तों को नहीं छोड़ने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें भोजन नहीं दिया जा सकता है।
बता दें कि इस मामले में 11 अगस्त को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की सड़कों से आवारा कुत्तों को स्थाई रूप से डॉग शेल्टर्स भेजने का आदेश दिया गया था। इस मामले पर पुनर्विचार याचिका लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला डॉग लवर्स के लिए बड़ी जीत माना जा रहा है। कोर्ट ने साफ कहा कि हम पिछले फैसले और आदेश में कुछ संशोधन कर रहे हैं। अब ये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं।
Supreme Court Verdict on Stray Dogs: रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आदेश दिया कि रेबीज से संक्रमित कुत्तों का पता लगाया जाए। उन्हें पकड़ लिया है उन्हें छोड़ा नहीं जाए। साथ ही जो रेबीज संक्रमित कुत्ते बाहर घूम रहे हैं, उन्हें पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट किया जाए।
Supreme Court Verdict on Stray Dogs: खुले स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं है। आवारा कुत्तों के लिए अलग से भोजन स्थान बनाए जाएंगे। इस तरह के भोजन के कारण कई घटनाएं घटित हुई हैं। कुत्ते के काटने की वजह से लोगों को रेबीज बीमारी और कई छोटे बच्चों की मौत/गंभीर रूप से जख्मी भी हुए। इसीलिए कोर्ट ने माना कि खुले में खाना खिलाने से खतरा है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चेतावनी भी दी है कि अगर कोई खुले में खाना खिलाता है तो उसपर कार्रवाई की जाएगी।
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