
Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर ED को दी कड़ी नसीहत....
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Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को कड़ी नसीहत दी है। उसने व्यवस्था दी है कि अगर धनशोधन के मामले में किसी व्यक्ति के खिलाफ विशेष अदालत ने संज्ञान लिया है, तो ईडी उसे गिरफ्तार नहीं कर सकती।
Supreme Court : अगर आरोपी अदालत के बुलाने पर हाजिर होता है, तो उसे हिरासत में लेने के लिए ईडी को अदालत में आवेदन करना होगा और फिर न्यायालय बहुत जरूरी होने पर ही उसे हिरासत में भेजने का फैसला कर सकता है।
धनशोधन निवारण अधिनियम की धारा 19 के तहत उसकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। यह फैसला एक तरह से ईडी की उसकी सीमा बताने वाला है। इसी धारा के तहत ईडी किसी आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। अदालत ने स्पष्ट कहा है कि इस धारा के तहत गिरफ्तारी के बाद किसी आरोपी को जमानत देना मुश्किल हो जाता है।
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हालांकि एक वर्ष पहले भी सर्वोच्च न्यायालय ने ईडी को नसीहत दी थी कि धनशोधन मामले में गिरफ्तारियों को लेकर वह अतिरिक्त उत्साह न दिखाए। उसके बाद भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि ईडी तभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करे, जब उसके पास आरोपी के खिलाफ पुख्ता सबूत हों, उसके बारे में वह स्पष्ट उल्लेख करे।