
Supreme Court : 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएंगे नए आपराधिक कानून...सुप्रीम कोर्ट
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Supreme Court : नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय न्यायिक संहिता लागू होने से 2 महीने पहले इसके कुछ प्रावधानों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. कोर्ट ने केंद्र सरकार और विधायिका से महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के झूठे आरोपों को रोकने के लिए भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और 86 पर पुनर्विचार करने और उचित बदलाव करने का आग्रह किया है।
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Supreme Court : अपने फैसले में, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और 86 आईपीसी की धारा 498 के समान हैं। हालाँकि, अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि झूठी शिकायतों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए धारा
86 में दिए गए स्पष्टीकरण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। अदालत ने विधायिका से भारतीय न्यायिक संहिता, 2023 के कार्यान्वयन से पहले इन धाराओं में आवश्यक बदलाव करने का अनुरोध किया है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है।
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भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 85 और 86 एक महिला के साथ क्रूरता करने की सजा से संबंधित हैं और “क्रूरता” की विस्तृत व्याख्या प्रदान करती हैं, जिसमें पीड़ित महिला को मानसिक और शारीरिक नुकसान पहुंचाना शामिल है।
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