
Sonu Nigam : सोनू निगम को कर्नाटक हाईकोर्ट से राहत, दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी...
Sonu Nigam : बेंगलुरु। कन्नड़ भाषा के अपमान के आरोपों से घिरे बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को कर्नाटक हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने फिलहाल उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सिंगर को मामले की जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
Sonu Nigam : यह मामला 25 अप्रैल का है, जब बेंगलुरु के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एक कॉन्सर्ट के दौरान सोनू निगम ने ऑडियंस की कन्नड़ गाने की डिमांड पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कथित रूप से तीखी प्रतिक्रिया दी और पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा, “कन्नड़, कन्नड़, कन्नड़… यही कारण है पहलगाम हुआ।” इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और सोनू निगम की आलोचना शुरू हो गई।
Sonu Nigam : बढ़ते विवाद के बीच कर्नाटक फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स ने सिंगर को बैन करने की सिफारिश की, वहीं सोनू निगम ने माफी मांगते हुए सफाई दी। लेकिन तब तक उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी थी।
Sonu Nigam : पुलिस ने सोनू निगम पर आईपीसी की धारा 351(2), 352(1) और 353 के तहत केस दर्ज किया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगर सिंगर जांच में सहयोग करेंगे, तो उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। सोनू निगम ने कोर्ट से अपील की थी कि उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द किया जाए। कोर्ट का यह आदेश उनके लिए फिलहाल बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
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