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SC: नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर को पुनः राज्य का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ा निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने शुक्रवार को केंद्र को चार हफ्तों में याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने का समय दिया। यह फैसला शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक कार्यकर्ता अहमद मलिक समेत कई याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आया।
SC: याचिकाओं में दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के वादे का हवाला देते हुए जम्मू-कश्मीर को शीघ्र राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अनुच्छेद 370 को रद्द करने वाले फैसले का जिक्र किया, जिसमें केंद्र को सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने और राज्य का दर्जा बहाल करने का निर्देश दिया गया था।
SC: केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ इस मुद्दे पर चर्चा जारी है। उन्होंने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए कहा कि कुछ लोग केंद्र शासित प्रदेश की छवि जानबूझकर खराब कर रहे हैं। कोर्ट ने इस पर असंतोष जताते हुए समयसीमा तय की। यह निर्देश जम्मू-कश्मीर की राजनीतिक स्थिति को सामान्य करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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