
Saif Ali Khan
Saif Ali Khan : भोपाल: सैफ अली खान और उनके परिवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। यह झटका भोपाल रियासत की संपत्ति पर चल रहे विवाद में आया है। जबलपुर बेंच ने ट्रायल कोर्ट के 2000 के फैसले को रद्द कर दिया और दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। यह मामला मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़ा है।
Saif Ali Khan : सिद्धांतों पर खरा नहीं उतरा ट्रायल कोर्ट का निर्णय
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट ने कानूनी पहलुओं पर विचार किए बिना अपना फैसला सुनाया था, जो कि त्रुटिपूर्ण था। कोर्ट ने अब आदेश दिया है कि ट्रायल कोर्ट एक साल के भीतर मामले की फिर से सुनवाई करे। यह विवाद भोपाल रियासत के अंतिम नवाब मुहम्मद हमीदुल्लाह खान की संपत्ति से जुड़ा है। उनके निधन के बाद उनकी बेटियों और उत्तराधिकारियों ने दावा किया था कि संपत्ति का बंटवारा मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट ने 2000 में इस याचिका को खारिज कर दिया था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने यह कहते हुए निर्णय पलट दिया कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय यहां लागू नहीं होता।
Saif Ali Khan : पटौदी परिवार पर असर
भोपाल की रॉयल प्रॉपर्टी और औकाफ-ए-शाही जैसे मुद्दों पर लंबे समय से विवाद चल रहा है। इस फैसले से पटौदी परिवार के सदस्य जैसे नवाब मंसूर अली खान पटौदी, शर्मिला टैगोर, सैफ अली खान, सबा सुल्तान, और सोहा अली खान भी प्रभावित हो सकते हैं।
Saif Ali Khan : बंटवारे का नया मोड़
यह विवाद भोपाल में पटौदी परिवार के पास हजारों एकड़ ज़मीन को लेकर है, और कई सालों से इस पर मुकदमेबाज़ी चल रही है। सुरैया रशीद, बेगम मैहर ताज, राबिया सुल्तान जैसी परिवारजन भी इस संपत्ति पर अधिकार की मांग कर चुके हैं। हाई कोर्ट के ताजा फैसले से इस संपत्ति बंटवारे की दिशा में नया मोड़ आ सकता है।