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Rajasthan News: जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की नई बिजली ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण से प्रभावित भूमि के लिए मुआवजा नीति में संशोधन को मंजूरी दी है। इस संशोधित नीति के तहत अब किसानों को पथाधिकार (राइट ऑफ वे, आरओडब्ल्यू) और टावर क्षेत्र में उपयोग होने वाली जमीन के लिए चार गुना तक मुआवजा मिलेगा। यह निर्णय किसानों की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
Rajasthan News: संशोधित नीति से किसानों को लाभ:नागर
ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हीरालाल नागर ने बताया कि इस संशोधित नीति से किसानों को उनकी जमीन के नुकसान की समुचित भरपाई हो सकेगी। यह नीति 8 नवंबर 2024 को लागू 132 केवी और उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के लिए मुआवजा नीति का आंशिक संशोधन है, जो विशेष रूप से 400 केवी और उससे अधिक वोल्टेज की लाइनों पर लागू होगी। इस नीति से प्रभावित किसानों को न केवल आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में भी सुधार होगा।
Rajasthan News: बिजली ट्रांसमिशन कार्यों में आएगी तेजी
मंत्री नागर ने कहा कि नई नीति से 400 केवी और उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। इससे प्रदेश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास होगा। उन्होंने बताया कि इस नीति से न केवल किसानों को लाभ होगा, बल्कि आम उपभोक्ताओं को भी निर्बाध और उच्च गुणवत्ता वाली बिजली आपूर्ति का फायदा मिलेगा।
नागर ने कहा यह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यह निर्णय को किसानों के प्रति उनकी सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सीएम के इस कदम से ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने में भी मदद मिलेगी, जो राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है।