
महेश कुमार साहू/
Raipur News
रायपुर। पीड़िता ने विशेष थाना अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण रायपुर में दिनांक 16/06/2023 को आरोपी विमल वर्मा के विरुद्ध शादी का झांसा देकर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट पर थाना अजाक रायपुर में अपराध क्रमांक 7/23 धारा 313, 376(2) (n), 384, 417, 506 ipc एवं 3(२) (v) sc/st एक्ट दर्ज कर विवेचना किया गया था।
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जिसमें उप पुलिस अधीक्षक अजाक ज्योत्सना चौधरी रायपुर द्वारा पूरी विवेचना की गई थी। विवेचना पूर्ण कर नियत समय में दिनांक 11/08/2023 को चालान माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायपुर में पेश किया गया था। माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायपुर श पंकज सिन्हा महोदय द्वारा आरोपी विमल वर्मा पिता मनोज वर्मा को दिनांक 04/07/2024 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई ।
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