रायपुर : Raipur News : छत्तीसगढ़ में अब दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को पूरे सप्ताह और 24 घंटे खुला रखने की अनुमति मिल गई है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है, जिससे राज्यभर के व्यापारी और दुकानदारों को बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि, इस नई व्यवस्था के तहत दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा।
Raipur News : पहले लागू व्यवस्था के अनुसार, दुकानों को सप्ताह में एक दिन बंद रखना जरूरी था। लेकिन नए नियमों के तहत अब ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। यह बदलाव व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
इसके अलावा, दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के पंजीयन की जिम्मेदारी अब नगर निगम की बजाय श्रम विभाग के पास होगी। यानी अब दुकानदारों को श्रम विभाग के नियमों का पालन करना होगा। हालांकि, यह नया कानून केवल उन दुकानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होगा जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं। छोटे दुकानदारों के लिए यह नियम लागू नहीं होगा, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी।
श्रम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि योग्य दुकानों और प्रतिष्ठानों को आगामी 6 महीनों के भीतर अपना पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। पहले से पंजीकृत दुकानें स्वतः ही इस नए अधिनियम के तहत शामिल हो जाएंगी।
सरकार के इस फैसले से न सिर्फ व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी ज्यादा सुविधा मिलेगी। अब लोग देर रात भी अपनी जरूरत की चीजें आसानी से खरीद सकेंगे। वहीं, श्रम विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित न किया जाए और उन्हें साप्ताहिक अवकाश मिले।