Raipur City News
Raipur City News: रायपुर। राजधानी रायपुर एवं बीरगांव निगम क्षेत्र में सुगम यातायात व्यवस्था एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस कमिश्नर, रायपुर द्वारा रिंग रोड 01 एवं रिंग रोड 02 से शहर के भीतर आने वाले 18 प्रमुख प्रवेश मार्गों पर मध्यम एवं भारी मालवाहक वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। यह प्रतिबंध प्रतिदिन प्रातः 05:00 बजे से रात्रि 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा तथा आदेश जारी होने की तिथि से आगामी 01 माह तक लागू रहेगा।
Raipur City News: प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, शहर में दिनभर जन सामान्य का आवागमन बना रहने के कारण यातायात का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में भारी वाहनों के प्रवेश को नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे।
Raipur City News: इन प्रमुख मार्गों पर लागू
प्रतिबंध जिन प्रमुख मार्गों पर लागू किया गया है, उनमें तेलीबांधा चौक, केनाल रोड, महावीर नगर चौक, राजेंद्र नगर चौक, पचपेड़ीनाका चौक, संतोषीनगर चौक, भाठागांव चौक, कुशालपुर चौक, रायपुरा चौक, डीडी नगर, अरिहंत नगर, टाटीबंध, हीरापुर टर्निंग, गोगांव तिराहा, गोंदवारा तिराहा, भनपुरी (पाटीदार भवन के सामने तक), विधानसभा रोड (व्हीआईपी तिराहा) तथा एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे रिंग रोड-01 शामिल हैं।
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