Raipur City News
Raipur City News : रायपुर : रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय हेरोइन तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। कबीर नगर थाना क्षेत्र में सक्रिय इस सिंडिकेट के मुख्य सरगना मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 273.19 ग्राम हेरोइन, 5 मोबाइल फोन और एक दोपहिया वाहन जब्त किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 57 लाख रुपये है।
Raipur City News : तकनीक का दुरुपयोग
यह नेटवर्क वीडियो कॉल और लोकेशन शेयरिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर संचालित हो रहा था। मुख्य तस्कर मनमोहन सिंह संधू अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स विजय मोटवानी और भूषण शर्मा के माध्यम से हेरोइन का जाल फैला रहा था। यह गिरोह पंजाब से हेरोइन मंगवाकर रायपुर में अपने नेटवर्क के जरिए बेचता था।
Raipur City News : गिरफ्तार आरोपियों की सूची
पुलिस ने कबीर नगर और कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज मामलों में कुल 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें शामिल हैं:
मनमोहन सिंह संधू उर्फ जग्गू (मुख्य सप्लायर)
विजय मोटवानी उर्फ अमन (डिस्ट्रीब्यूटर)
दिव्या जैन (नेटवर्क से जुड़ी महिला)
नितिन पटेल (तस्करी में संलिप्त)
जसप्रीत कौर उर्फ बॉबी (मुख्य आरोपी की पत्नी)
भूषण शर्मा उर्फ सूरज (नेटवर्क का सक्रिय सदस्य, पहले से NDPS एक्ट के तहत सजा काट रहा है)
Raipur City News : कई ठिकानों पर दी दबिश
पुलिस की विशेष टीम ने हीरापुर, जरवाय तालाब और RDA कॉलोनी में एक साथ छापेमारी कर आरोपियों को धर-दबोचा। मनमोहन सिंह संधू को उसके ठिकाने से हेरोइन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। पूछताछ में उसने पंजाब से हेरोइन मंगवाने और स्थानीय स्तर पर वितरण की बात कबूल की।
Raipur City News : इस साल 34 गिरफ्तारियां
रायपुर पुलिस ने 2025 में अब तक नशे के खिलाफ अभियान में 34 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 1.57 करोड़ रुपये की हेरोइन जब्त की है। इस कार्रवाई में कबीर नगर थाना पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
Raipur City News : वरिष्ठ अधिकारियों का नेतृत्व
इस अभियान का नेतृत्व रायपुर रेंज के IG अमरेश मिश्रा, SSP डॉ. लाल उमेद सिंह, ASP डीआर पोर्ते और ASP क्राइम संदीप मित्तल ने किया। उन्होंने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई और अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए विशेष निर्देश दिए थे। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट की धाराओं 21B, 21C, 29 और BNS की धारा 111 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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