Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को उस मामले में अंतरिम राहत देना जारी रखा है, जिसमें उन पर 2022 की ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान सेना के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर लगी रोक को बढ़ाते हुए नई तारीख 4 दिसंबर तय की है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की दो सदस्यीय पीठ ने यह आदेश एक स्थगन पत्र के आधार पर दिया।
Rahul Gandhi: यह मामला राहुल गांधी की उस याचिका से संबंधित है, जिसमें उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 29 मई के आदेश को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने लखनऊ की ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी समन को रद्द करने की राहुल की मांग ठुकरा दी थी। अगस्त में भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में ट्रायल कोर्ट की प्रक्रिया पर रोक लगाई थी और उत्तर प्रदेश सरकार व शिकायतकर्ता से जवाब मांगा था। उसी दौरान अदालत ने राहुल गांधी के चीन-भारत सीमा विवाद से जुड़े बयान पर कड़ी टिप्पणी की थी।
Rahul Gandhi: राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि विपक्ष के नेता के सवाल उठाने को अपराध नहीं माना जा सकता और कानून के अनुसार ट्रायल कोर्ट को शिकायत स्वीकार करने से पहले आरोपी की बात सुननी चाहिए थी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
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