Rahul Gandhi
Rahul Gandhi: चाईबासा: कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी को झारखंड के चाईबासा MP-MLA कोर्ट ने बुधवार को एक मानहानि मामले में जमानत दे दी। यह मामला 2018 में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल गांधी सुबह 10:55 बजे कोर्ट में पेश हुए और जमानत याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उनके वकीलों, प्रदीप चंद्रा और दीपांकर रॉय ने कोर्ट में उनका पक्ष रखा।
Rahul Gandhi: मामले की शुरुआत 28 मार्च 2018 को हुई, जब राहुल गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन में अमित शाह पर विवादित बयान दिया था। इसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटिहार ने 9 जुलाई 2018 को चाईबासा कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज किया। राहुल को कई बार समन जारी हुए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। अप्रैल 2022 में जमानती और फरवरी 2024 में गैर-जमानती वारंट जारी हुआ। मई 2025 में फिर से गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद, राहुल ने 6 अगस्त को कोर्ट में हाजिरी दी।
Rahul Gandhi: राहुल ने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि वे आगे की प्रक्रिया में सहयोग करेंगे। शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि राहुल ने सात साल तक कोर्ट की अवहेलना की। हालांकि, कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। अब यह मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ेगा। सुनवाई के बाद राहुल चाईबासा से रांची और फिर दिल्ली रवाना हो गए।
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