Rahul Gandhi Defamation Case
Rahul Gandhi Defamation Case: सुल्तानपुर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को सुल्तानपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए खुद को बेगुनाह बताया और मामले को राजनीतिक साजिश करार दिया।
Rahul Gandhi Defamation Case: कोर्ट में धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने की प्रक्रिया करीब आधे घंटे तक चली, जिसमें कोर्ट कक्ष का दरवाजा बंद रखा गया। इस दौरान अदालत परिसर में उनके समर्थकों की भारी भीड़ जमा रही। सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत कड़ी रही डॉग स्क्वायड की तलाशी, एएसपी, चार सीओ सहित भारी पुलिस बल तैनात था। भीड़ नियंत्रण में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
Rahul Gandhi Defamation Case: राहुल गांधी लखनऊ एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे और सीधे कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत पेशी के लिए आखिरी मौका दिया था। इससे पहले 19 जनवरी को अनुपस्थिति पर उन्हें 20 फरवरी को तलब किया गया था।
Rahul Gandhi Defamation Case: यह मामला 2018 का है, जब कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी की थी। स्थानीय भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने सुल्तानपुर कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर किया था।
कोर्ट ने सफाई साक्ष्य पेश करने के लिए अगली सुनवाई 9 मार्च निर्धारित की है। राहुल के वकील ने बताया कि अब बचाव पक्ष सबूत पेश करेगा। इस घटना से राजनीतिक हलचल बढ़ गई है।
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