
इराक: इराक की संसद में एक विवादास्पद विधेयक पेश किया गया है, जो लड़कियों की विवाह की कानूनी आयु को घटाकर 9 वर्ष और लड़कों की 15 वर्ष करने का प्रस्ताव करता है। इस प्रस्ताव ने व्यापक आक्रोश फैलाया है और इसे लेकर चिंताएँ बढ़ रही हैं।
विधेयक नागरिकों को यह चुनने की अनुमति देगा कि पारिवारिक मामलों की देखरेख धार्मिक अधिकारियों या नागरिक न्यायपालिका द्वारा की जाए। मौजूदा कानून के तहत, विवाह की कानूनी आयु 18 वर्ष है। आलोचक इसे प्रगति के बजाय प्रतिगमन मानते हैं।
ह्यूमन राइट्स वॉच और यूनिसेफ ने बाल विवाह की बढ़ती समस्या पर चिंता व्यक्त की है। इस विधेयक के विरोध के बाद भी, प्रभावशाली शिया गुटों के समर्थन से इसे फिर से पेश किया गया है। सांसद राएड अल-मलिकी ने इसके खिलाफ आपत्तियों को एक “दुर्भावनापूर्ण एजेंडा” बताया है।
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