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Social Media Use for Children: आजकल स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में हैं, और सोशल मीडिया पर युवा से लेकर बुजुर्ग तक सक्रिय हैं। हालांकि, सोशल मीडिया के फायदे के साथ-साथ इसके नुकसान भी हैं। अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति लेनी होगी।
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) के नियमों के लिए मसौदा जारी किया है। इस मसौदे के तहत, बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नियंत्रण के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इसके अनुसार, बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए उनके माता-पिता की सहमति आवश्यक होगी।
इस मसौदे के बारे में 18 फरवरी तक लोगों से आपत्तियां ली जाएंगी, और इसके आधार पर नियमों में बदलाव हो सकता है। यदि आपत्तियां नहीं आईं तो यह मसौदा जारी रखा जाएगा।
इस मसौदे का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हालांकि, नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों पर दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन इसके बाद कंपनियों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। जुर्माना राशि 250 करोड़ रुपये तक हो सकती है।
इस मसौदे पर अंतिम निर्णय 18 फरवरी 2025 के बाद लिया जाएगा, जब सभी आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।
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