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Nirmala Sitharaman: निर्मला सीतारमण को राउज एवेन्यू कोर्ट ने भेजा नोटिस, आप नेता के निजी जीवन पर टिप्पणी का मामला

Dev Verma
Nirmala Sitharaman
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Nirmala Sitharaman: नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कानूनी परेशानियां बढ़ सकती हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में नोटिस जारी किया है। यह नोटिस आम आदमी पार्टी (आप) के वरिष्ठ नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से दायर शिकायत पर जारी किया गया है।

Nirmala Sitharaman: लिपिका मित्रा का आरोप है कि 17 मई 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने उनके वैवाहिक जीवन से जुड़ी निजी और अपमानजनक टिप्पणियां कीं, जो तथ्यात्मक रूप से गलत थीं और जिनका उद्देश्य उनके पति के राजनीतिक करियर को नुकसान पहुंचाना था। शिकायत में कहा गया है कि सीतारमण ने जानबूझकर उनके पुराने वैवाहिक विवाद का ज़िक्र किया, लेकिन यह जानकारी छिपा ली कि वे दोनों अब फिर से साथ रह रहे हैं और उनका दांपत्य जीवन सामान्य है।

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Nirmala Sitharaman: कोर्ट की टिप्पणी और अगली सुनवाई

मामले की सुनवाई कर रहे एडिशनल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पारस दलाल ने BNSS की धारा 223 के तहत संज्ञान लेते हुए कहा कि आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य है। इसके तहत कोर्ट ने निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी कर 12 जून 2025 तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

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Nirmala Sitharaman: राजनीतिक मंशा का आरोप

शिकायत में यह भी कहा गया है कि सीतारमण की ओर से की गई टिप्पणी का मकसद केवल राजनीतिक लाभ उठाना था, जिससे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार को फायदा पहुंचाया जा सके, क्योंकि उस समय सोमनाथ भारती लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे।


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