
Nimisha Priya:
Nimisha Priya: नई दिल्ली: केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा पर यमन प्रशासन ने 14 जुलाई 2025 को रोक लगा दी है। नई तारीख घोषित होने तक सजा स्थगित रहेगी। निमिषा को 2017 में यमनी नागरिक तलाल अब्दो महदी की हत्या के लिए 2020 में मौत की सजा सुनाई गई थी। इस फैसले से निमिषा के परिवार को राहत मिली है, लेकिन मृतक तलाल के परिवार का रुख सख्त है।
तलाल के भाई अब्देलफत्ताह महदी ने एक चैनल को बताया, “हमारा रुख स्पष्ट है। हम Qisas (जैसे को तैसा) के तहत सजा चाहते हैं। निमिषा को मौत की सजा से कम कुछ भी मंजूर नहीं।” उन्होंने कहा कि इस अपराध और लंबी मुकदमेबाजी ने उनके परिवार को गहरा दुख दिया है।
निमिषा 2008 में 19 साल की उम्र में नर्सिंग की नौकरी के लिए यमन गई थीं। उन्होंने तलाल के साथ मिलकर एक क्लिनिक शुरू किया था। निमिषा का दावा है कि तलाल ने उनका शारीरिक और आर्थिक शोषण किया और उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया। पासपोर्ट वापस लेने के लिए निमिषा ने तलाल को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन ओवरडोज से उसकी मौत हो गई।
केरल के सुन्नी धर्मगुरु कंथापुरम एपी अबूबकर मुसलियार ने यमन के विद्वानों से बात कर सुलह की कोशिश की, लेकिन तलाल का परिवार अडिग है। निमिषा के परिवार ने इस स्थगन को राहत की सांस बताया है, लेकिन मामला अभी अनसुलझा है।
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