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MP News: भोपाल: मध्यप्रदेश परिवहन विभाग ने सरकारी कार्यों के लिए अनुबंधित वाहनों को लेकर बड़ी सख्ती बरतते हुए नए निर्देश जारी किए हैं। अब किसी भी सरकारी विभाग, निगम, मंडल या निकाय द्वारा अवैध या अपूर्ण दस्तावेज वाली गाड़ियों को किराए पर नहीं लिया जा सकेगा। विभाग का कहना है कि इस कदम से दुर्घटनाओं में होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो सकेगी और सभी पक्षों को कानूनी परेशानियों से बचाया जा सकेगा।
MP News: परिवहन विभाग के अनुसार, अक्सर अनुबंधित वाहनों के पंजीयन प्रमाण-पत्र (आरसी), फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा, परमिट और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (पीयूसी) या तो अपूर्ण होते हैं या अमान्य पाए जाते हैं। ऐसी स्थिति में दुर्घटना होने पर बीमा कंपनियां क्षतिपूर्ति देने से इनकार कर देती हैं, जिससे सरकारी विभागों के साथ-साथ वाहन मालिक और एजेंसियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए विभाग ने सभी शासकीय इकाइयों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अनुबंध से पहले वाहनों के सभी दस्तावेज पूरी तरह वैध और अद्यतन होने चाहिए।
MP News: निर्देशों में यह भी जोड़ा गया है कि भुगतान करने से पहले संबंधित विभागों को इन दस्तावेजों की नियमित जांच अनिवार्य रूप से करनी होगी। खनिज या अन्य सामग्री के परिवहन के लिए दी जाने वाली अनुमति वाहन की निर्धारित भार क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही, अनुबंधित वाहनों का मोटरयान कर समय पर जमा होना जरूरी है।
MP News: विभाग ने सुविधा के लिए सभी सरकारी इकाइयों को मार्गदर्शन प्राप्त करने की व्यवस्था भी की है। कोई भी विभाग अपने यहां उपयोग हो रहे वाहनों की वैधता संबंधी जानकारी या सलाह परिवहन आयुक्त कार्यालय, ग्वालियर से ई-मेल commr.transpt@mp.gov.in पर प्राप्त कर सकता है।
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