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MP News : भोपाल। राजधानी भोपाल में चाइनीज़ मांझे के इस्तेमाल को लेकर प्रशासन ने बड़ा और सख्त कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163(2) के तहत आदेश जारी करते हुए चाइनीज़ मांझे के उपयोग, खरीद-बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
MP News : प्रशासन के आदेश के अनुसार, भोपाल शहर की सीमा में पतंगबाजी के दौरान चाइनीज़ मांझे का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही इसकी बिक्री और भंडारण भी गैरकानूनी होगा। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति चाइनीज़ मांझे के साथ पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला खास तौर पर पक्षियों, राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
MP News : पुलिस प्रशासन ने बताया कि हर साल चाइनीज़ मांझे की वजह से गंभीर दुर्घटनाएं सामने आती हैं, जिनमें कई लोगों को जानलेवा चोटें तक लगी हैं। इन घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से ही यह सख्त निर्णय लिया गया है। प्रशासन ने दुकानदारों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित और मानक मांझे का ही उपयोग करें। साथ ही यदि कहीं चाइनीज़ मांझे की बिक्री या उपयोग की जानकारी मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें।
MP News : इधर, मकर संक्रांति पर्व को ध्यान में रखते हुए इंदौर में भी चाइनीज़ मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर साफ निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने मांझे की दुकानों पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही से होने वाली घटनाओं को रोका जा सके।
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