
Indian Railways
Indian Railways: नई दिल्ली। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारतीय रेलवे में हवाई यात्रा की तर्ज पर अतिरिक्त सामान के लिए अधिक किराया वसूलने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि रेल यात्रियों के लिए सामान की वजन सीमा को लेकर दशकों पुराना नियम लागू है और कोई नया नियम नहीं बनाया गया है।
Indian Railways: हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह सामान के लिए सख्त नियम लागू करने जा रहा है, जिसके तहत तय सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त किराया देना होगा। इन खबरों में कहा गया था कि नियम पहले से मौजूद है, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू किया जाएगा।
Indian Railways: रिपोर्ट्स के अनुसार, फर्स्ट क्लास AC में 70 किलो, AC सेकंड क्लास में 50 किलो, थर्ड AC और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम और जनरल टिकट में 35 किलोग्राम तक वजनी लगेज ले जाने में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
Indian Railways: रेल मंत्री ने इन खबरों को गलत बताते हुए कहा कि यात्रियों को तय सीमा के भीतर सामान ले जाने की अनुमति है और अतिरिक्त सामान पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। उन्होंने यात्रियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की।
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