नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डेढ़ महीने (45 दिनों) से कम एक्सपायरी डेट वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है। यह कदम उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।
क्या है आदेश?
FSSAI ने यह आदेश सभी खाद्य विक्रेताओं और उत्पादकों को जारी किया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि ऐसी खाद्य वस्तुएं, जिनकी एक्सपायरी डेट 45 दिनों से कम बची हो, उन्हें बाजार में बिक्री के लिए नहीं रखा जा सकेगा।
आदेश का उद्देश्य
यह कदम उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और सुरक्षित खाद्य पदार्थ मुहैया कराने के लिए उठाया गया है। अक्सर कम एक्सपायरी डेट वाले उत्पाद बाजार में बेचे जाते हैं, जिससे ग्राहक अनजाने में खराब या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पाद खरीद लेते हैं।
प्रमुख बिंदु:
- सख्त निगरानी: खाद्य निरीक्षकों और अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे बाजारों में बिकने वाले खाद्य उत्पादों पर सख्त नजर रखें।
- जुर्माने का प्रावधान: आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा और उनकी लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई भी हो सकती है।
- ग्राहकों की सुरक्षा: यह आदेश विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों जैसे संवेदनशील समूहों को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया है।
व्यापारियों की प्रतिक्रिया
कुछ व्यापारियों ने इस आदेश पर चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि कम एक्सपायरी वाले उत्पादों को बाजार से हटाने के लिए समय सीमा कम है और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। वहीं, उपभोक्ता संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है।
उपभोक्ताओं को सुझाव:
- खाद्य उत्पाद खरीदते समय एक्सपायरी डेट अवश्य जांचें।
- एक्सपायरी डेट नजदीक होने पर उत्पाद न खरीदें।
- यदि कोई व्यापारी आदेश का उल्लंघन करता है तो FSSAI के हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें।
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