Gautam Gambhir
Gautam Gambhir: नई दिल्ली: भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच और पूर्व सांसद गौतम गंभीर को शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। अदालत ने महामारी के दौरान कोविड-19 दवाओं के कथित ‘अवैध’ भंडारण और वितरण के मामले में उनके खिलाफ दायर आपराधिक शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की पीठ ने पारित किया।
Gautam Gambhir: हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि निचली अदालत द्वारा गंभीर, उनकी पत्नी, मां और उनके गैर-लाभकारी संगठन के खिलाफ जारी किए गए समन को रद्द किया जाता है। अदालत उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोपियों ने निचली अदालत के समन को चुनौती देते हुए शिकायत को निरस्त करने की मांग की थी।
Gautam Gambhir: यह मामला उस समय उठा था जब कोविड महामारी के दौरान दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने गंभीर, उनके संगठन, संगठन की सीईओ अपराजिता सिंह, और गंभीर की मां सीमा गंभीर व पत्नी नताशा गंभीर के खिलाफ औषधि एवं कॉस्मेटिक्स अधिनियम की धारा 18(सी) और 27(बी)(2) के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। आरोप था कि बिना वैध लाइसेंस दवाओं का भंडारण और वितरण किया गया।
Gautam Gambhir: धारा 18(सी) बिना लाइसेंस दवा के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगाती है, जबकि धारा 27(बी)(2) के तहत ऐसे मामलों में जेल की सजा का प्रावधान है। हालांकि, हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद गंभीर और उनके संगठन को बड़ी कानूनी राहत मिल गई है।
Discover more from ASIAN NEWS BHARAT - Voice of People
Subscribe to get the latest posts sent to your email.






