
Former PM Sheikh Hasina
Former PM Sheikh Hasina: ढाका। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में दोषी ठहराते हुए अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने 6 महीने की जेल की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार को तीन जजों की पीठ ने सुनाया, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस मोहम्मद गुलाम मुर्तजा मजूमदार ने की। यह पहली बार है जब किसी आपराधिक मामले में शेख हसीना को औपचारिक सजा दी गई है। ऑडियो क्लिप से शुरू हुआ विवाद
सजा की जड़ में है 2024 में लीक हुआ एक ऑडियो क्लिप, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस क्लिप में शेख हसीना को गोबिंदगंज उपजिला चेयरमैन शकील बुलबुल से बात करते हुए सुना गया, जिसमें वह कहती हैं “मेरे खिलाफ 227 केस दर्ज हैं, तो क्या मुझे 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है?” इस बयान को अदालत ने अवमानना और गवाहों को धमकाने का प्रयास माना। फोरेंसिक जांच में पुष्टि हुई कि क्लिप में आवाज शेख हसीना की ही है।
Former PM Sheikh Hasina: साथी को भी मिली सजा
इसी मामले में बातचीत के दूसरे पक्ष, शकील बुलबुल को भी दोषी ठहराया गया है और उन्हें 2 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। न्यायाधिकरण ने कहा कि दोनों दोषियों की सजा तभी लागू मानी जाएगी जब वे कोर्ट में आत्मसमर्पण करेंगे या पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी। यह सजा सश्रम कारावास नहीं होगी।
Former PM Sheikh Hasina: कई गंभीर आरोपों का सामना कर रहीं हसीना
शेख हसीना को केवल अदालत की अवमानना के लिए ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका को कमतर आंकने, गवाहों को धमकाने, और न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने जैसे गंभीर आरोपों में दोषी माना गया है। 30 अप्रैल को ICT के मुख्य अभियोजक ताजुल इस्लाम ने यह मामला न्यायाधिकरण के सामने पेश किया था और ऑडियो क्लिप को “पीड़ितों और गवाहों को डराने की सुनियोजित कोशिश” करार दिया था।