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Elvish Yadav: एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रेव पार्टी मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज

Dev Verma
Elvish Yadav: एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रेव पार्टी मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज
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Elvish Yadav: एल्विश यादव को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, रेव पार्टी मामले में चार्जशीट रद्द करने की याचिका खारिज

Elvish Yadav: नई दिल्ली: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एल्विश यादव को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने रेव पार्टी में ड्रग्स और सांप के जहर का इस्तेमाल करने से संबंधित मामले में चार्जशीट और समन को रद्द करने की उनकी याचिका खारिज कर दी। यह निर्णय सोमवार को जस्टिस सौरभ श्रीवास्तव की एकल पीठ द्वारा सुनाया गया।

Elvish Yadav: यह मामला 3 नवंबर 2023 का है, जब नोएडा के सेक्टर-49 में एल्विश और उनके अन्य साथियों के खिलाफ पीएफए के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता ने एफआईआर दर्ज कराई थी। आरोप है कि रेव पार्टी में ड्रग्स, सांप के जहर और जिंदा सांपों का उपयोग कर वीडियो बनाए गए थे। इसके बाद, एल्विश के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, आईपीसी और एनडीपीएस अधिनियम की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। नोएडा पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की और समन जारी किया।

Elvish Yadav: एल्विश यादव ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उनके पास से कोई सांप या नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था और सह-अभियुक्तों से उनका कोई संबंध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि शिकायतकर्ता पशु कल्याण अधिकारी नहीं था और पुलिस ने मीडिया दबाव में आकर आरोपों में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी हैं। हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और समन जारी रखने का आदेश दिया।


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