
Devkinandan Thakur
Devkinandan Thakur: वाराणसी: अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने कथावाचक देवकीनंदन शर्मा उर्फ देवकीनंदन ठाकुर के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया है। एसीजेएम-10 की अदालत ने ठाकुर को नोटिस जारी कर 9 जुलाई को उपस्थित होने का निर्देश दिया है। परिवाद के अनुसार, 3 दिसंबर 2024 को वाराणसी में एक कथा के दौरान ठाकुर ने भारत विभाजन और कश्मीरी ब्राह्मणों के नरसंहार के लिए जयचंदों को दोषी ठहराया था। यह बयान समाचारपत्रों और टीवी चैनलों के जरिए सामने आया, जिससे अधिवक्ता को मानसिक ठेस पहुंची।
Devkinandan Thakur: अजय प्रताप सिंह ने दावा किया कि ठाकुर का यह कथन उनकी भावनाओं को आहत करने वाला और अपमानजनक है। सुनवाई के दौरान ठाकुर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने नोटिस जारी किया। यह मामला ऐतिहासिक और सामाजिक संवेदनशीलता के कारण सुर्खियों में है। अब सभी की नजर 9 जुलाई की सुनवाई पर है, जब ठाकुर को अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा।