राम गोपाल वर्मा को कोर्ट ने सुनाई तीन महीने की सजा, मुआवजा देने का आदेश....
नई दिल्ली। बॉलीवुड के मशहूर फिल्ममेकर और निर्देशक राम गोपाल वर्मा को 2018 के एक चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा सुनाई गई है। यह मामला फिल्म निर्माता की फर्म से जुड़ा है, जिसने कई हिट फिल्में जैसे ‘सत्या’, ‘रंगीला’, ‘कंपनी’, और ‘सरकार’ बनाई थीं।
2018 में ‘श्री’ नामक कंपनी ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ एक केस दर्ज किया था, और 21 जनवरी को उन्हें अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वह सुनवाई के दौरान अदालत में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने राम गोपाल वर्मा के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया और उन्हें तीन महीने का जेल की सजा दी।

अदालत ने उन्हें मुआवजे के रूप में 3.72 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है। अगर वह यह मुआवजा तीन महीने में नहीं देते, तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है।
राम गोपाल वर्मा की हालिया फिल्म ‘सिंडिकेट’ की घोषणा के एक दिन पहले ही यह फैसला आया है। पिछले कुछ समय से फिल्म निर्माता आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं और उन्होंने हाल के वर्षों में कोई फिल्म नहीं बनाई है।
