Cigarette Price Hike
Cigarette Price Hike: नई दिल्ली: नए साल की शुरुआत के साथ ही धूम्रपान करने वालों को बड़ा झटका लगा है। वित्त मंत्रालय ने 31 दिसंबर को अधिसूचना जारी कर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादों पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू करने का ऐलान किया, जो 1 फरवरी 2026 से प्रभावी होगी। यह बदलाव जीएसटी कंपनसेशन सेस की समाप्ति के बाद किया गया है, जिसकी जगह अब अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी और हेल्थ एवं नेशनल सिक्योरिटी सेस लगेगा।
Cigarette Price Hike: नई व्यवस्था के तहत सिगरेट पर एक्साइज ड्यूटी सिगरेट की लंबाई और प्रकार के आधार पर प्रति 1000 स्टिक 2050 से 8500 रुपये तक होगी। यह 40% जीएसटी के अलावा लगेगा। इससे छोटी सिगरेट पर प्रति स्टिक करीब 2.05-2.10 रुपये, मध्यम लंबाई वाली पर 3.60-4 रुपये और लंबी प्रीमियम सिगरेट पर 5.40 से 8.50 रुपये तक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
Cigarette Price Hike: प्रमुख दरें:
गैर-फिल्टर (65 मिमी तक): ₹2050 प्रति हजार (≈₹2.05/स्टिक)
फिल्टर (65 मिमी तक): ₹2100 प्रति हजार (≈₹2.10/स्टिक)
65-70 मिमी फिल्टर: ₹3600-4000 प्रति हजार
70-75 मिमी फिल्टर: ₹5400 प्रति हजार (≈₹5.40/स्टिक)
अन्य श्रेणी: ₹8500 प्रति हजार (≈₹8.50/स्टिक)
Cigarette Price Hike: प्रीमियम ब्रांड जैसे गोल्ड फ्लेक किंग साइज, मार्लबोरो, क्लासिक और फ्लेवर्ड वेरिएंट सबसे ज्यादा महंगे होंगे। कंपनियां बढ़ा हुआ टैक्स उपभोक्ताओं पर डाल सकती हैं, जिससे कीमतें 15-30% तक बढ़ सकती हैं।
Cigarette Price Hike: सरकार का उद्देश्य तंबाकू खपत कम करना, टैक्स चोरी रोकना और स्वास्थ्य संबंधी खर्च घटाना है। भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स अभी रिटेल मूल्य का करीब 53% है, जो WHO के 75% मानक से कम है। पान मसाला पर मशीन क्षमता आधारित सेस लगेगा। इस फैसले से ITC और गॉडफ्रे फिलिप्स जैसे शेयरों में भारी गिरावट आई। विशेषज्ञों का कहना है कि अवैध सिगरेट का कारोबार बढ़ सकता है।
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