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Chhattisgarh News : रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन छत्तीसगढ़ प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण/स्थायीकरण, निकाले गए कर्मचारियों की बहाली,
न्यून मानदेय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने, आउट सोर्सिंग/ठेका/सेवा प्रदाता/समूह-समिति के माध्यम से नियोजन सिस्टम बंद करने सहित 10 सूत्रीय मांग को लेकर 20 जुलाई 2024 को तुता, नवा रायपुर में ध्यानकर्षण रैली कर रहा है|
इस रैली प्रदेश भर से 75 से अधिक अनियमित संगठनों के 10 हजार से अधिक अनियमित कर्मचारी सम्मिलित होंगे|
उल्लेखनीय है संघर्षरत अनियमित कर्मचारियों के मंच पर भारतीय जनता पार्टी के अनेक वरिष्ठ नेता/
जनप्रतिनिधियों ने हमारे मंच में आकर हमारी समस्याओं को सुना तथा अनियमित कर्मचारियों की समस्याओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर इनका यथाशीघ्र निराकरण करने की बात कही है। प्रत्युत्तर में छत्तीसगढ़ प्रगतिशील अनियमित कर्मचारी फेडरेशन के सम्पूर्ण प्रदेश के
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अनियमित कर्मचारियों की ओर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने हेतु अपना पूर्ण सहयोग व महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का आश्वासन दिया गया था, जिसे सहर्ष हमने अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की है। परन्तु अद्यतन भारतीय जनता पार्टी सरकार के 6 माह पूर्ण होने के उपरांत भी सरकार की
अनियमित कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई नहीं दे रही है केवल एक कमेटी बनाकर भूल गई है|
वर्तमान में अनेक विभागों के कर्मचारियों को कार्य से पृथक किया जा रहा है,
अनेक विभागों में अनेक माह से वेतन नहीं दिया जा रहा है, अनेक विभाग के अनियमित कर्मचारियों को 27 प्रतिशत वेतन वृद्धि, श्रम सम्मान राशि नहीं दिया जा रहा है | जिससे अनियमित कर्मचारी व्यथित एवं आक्रोशित है|प्रदेश समस्त अनियमित कर्मचारियों से अपील है अधिक से अधिक संख्या में पहुँच कर अपनी मांग को सरकार के समक्ष रखें|
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अनियमित कर्मचारियों की 10 सूत्रीय माँग:-
1. दैनिक वेतनभोगी, कलेक्टर दर, श्रमायुक्त दर, संविदा, समतुल्य मानदेय/जॉबदर (न्यूनतम वेतन/संविदा दर तुल्य) पर कार्यरत कर्मचारियों को तत्काल नियमित/स्थायीकरण किया जावे। (समस्त विभाग)
2. जॉबदर में कार्यरत कर्मचारियों को मासिक न्यूनतम वेतन पर समायोजित किया जावे तथा नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (गौसेवक, पी.ए.आई.डब्ल्यू, मैत्री, मितानिन/ मितानिन प्रशिक्षक)

3. न्यून मानदेय कर्मचारियों को पद हेतु निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जाये तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (ग्राम पंचायत ऑपरेटर, शिक्षादूत, शिक्षक मितान, शिक्षण सेवक, ट्यूटर शिक्षक, स्थानीय अतिथि शिक्षक, शाला संगवारी, पोटाकेबिन भृत्य/रसोइया/ अनुदेशक, अतिथि शिक्षक-मदरसा, विशेष पिछड़ी क्षेत्रों के विद्यालय में कार्यरत शिक्षक ग्राम पटेल, बिहान कैडर कर्मचारी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका, मध्यान्न भोजन रसोइया, वन (कैम्पा) सुरक्षा कर्मी, बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कार्यकर्ता एवं दिव्यांग मितान, महाविद्यालयीन डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं भृत्य एवं अन्य)
4. विगत वर्षों में निकाले गए छंटनी किये गए अनियमित कर्मचारियों को पुनः बहाल किया जावे। (महिला पुलिस वालेंटियर, अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी सीतापुर, अतिथि शिक्षक, शिक्षण सेवक-बस्तर, टयूटर शिक्षक-राजनांदगांव, जनभागीदारी शिक्षक, औपचारिकेतर अनुदेशक, आवास मित्र, ग्राम स्वराज अभियान कम्प्यूटर ऑपरेटर, अतिथि व्याख्याता, स्वाथ्य विभाग के पृथक कर्मचारी आदि)
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5. अंशकालीन कर्मचारियों को पूर्णकालीन किया जावे तथा एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (एकलव्य विद्यालय अतिथि शिक्षक, स्कूल, पालीटेक्निक एवं इंजीनियरिंग कालेज, विश्वविद्यालय व्याख्याता, आई.टी.आई. में कार्यरत अतिथि शिक्षक/व्याख्याता, योग प्रशिक्षक, स्कुल सफाई कर्मचारी, आई.टी.आई. सफाई कर्मचारी)
6. संस्था या कार्यालय में जहाँ कुछ माह के लिए कार्य लिया जाता है वहां वर्षभर कार्य लिया जावे। (अतिथि शिक्षक, अतिथि व्याख्याता)
7. आउटसोर्सिंग (प्लेसमेंट) के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित पश्चात् एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (निक्सी के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्यरत कर्मचारी, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, आई.टी.आई., मेकाहारा रायपुर, आबकारी विभाग, जल जीवन मिशन, श्रम विभाग, सी.जी.एम.एस.सी., उद्योग विभाग, नगरीय निकाय )
8. ठेका/समूह-समिति के माध्यम से कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर
नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे। (परिवहन कर्मचारी, मीटर रीडर, रेशम विभाग, 102/108/112 कर्मचारी, डायलिसिस टैक्नीशियन, हॉट/बाजार कर्मचारी एवं अन्य)
9. सेवा प्रदाता के रूप में कार्यरत कर्मचारियों को विभाग में समायोजित कर, एक नियत अवधि के भीतर नियमितीकरण/स्थायीकरण किया जावे (सखी, क्रेडा तकनीशियन).
10. धरना-प्रदर्शन के दौरान अनियमित कर्मचारियों पर दर्ज मुकदमा को शून्य किया जावे। [दिनांक 23 जुलाई 2018 को आयोजित धरने के दरमियान 15 अनियमित कर्मचारियों पर गोल बाजार थाने में (एफ आई आर संख्या-156/वर्ष 2018- धारा 147, 341, 188) एवं आजाद चौक थाने में (एफ आई आर संख्या-259/वर्ष 2018- धारा 147, 186, 294) ]
अनुमानित अनियमित कर्मचारियों किस संख्या :
भाग-एक
1. प्लेसमेंट (आउट सोर्सिंग)-40615
2. ठेका/सेवा प्रदाता-30946
3. मानदेय-44654
4. जॉबदर-6832
5. अंशकालीन-5831
6. दे.वे.भो./कलेक्टर दर /श्रमायुक्त दर श्रमिक-31821
7. संविदा-49935
उपयोग (भाग-एक) – 210634
भाग-दो : न्यूनतम मानदेय एवं जॉब दर पर
8. प्रशिक्षित गौसेवक, PAIW, मैत्री-1200
9. मीटर रीडर-6000
10. कैम्पा सुरक्षा श्रमिक-29
11. आयुष योग प्रशिक्षक – 182
12. पंचायत भृत्य -5000
13. पंचायत कंप्यूटर ऑपरेटर -5654
14. किसान मित्र-9254
15. स्कुल सफाई कर्मचारी-43301
16. मध्यान्न भोजन रसोइया -87025
17. मितानिन-72240
18. आंगनबाड़ी /मिनी कार्यकर्त्ता -52474
19. आंगनबाड़ी सहायिका -46660
20. राजस्व ग्राम अधिकारी (पटेल)-16000
21. स्वछता दीदी -9000
22. बिहान कैडर-115632
23. (पेपोइंट, बीसी सखी ) डिजिटल महिला-5000
24. बहुउद्देशीय पुनर्वास सहायक कार्यकर्त्ता -28
25. दिव्यांग कार्यकर्त्ता -1600
उप योग (भाग-दो)- 476279
भाग-तीन
26. पृथक अनियमित कर्मचारी- 39934
महायोग- 726847
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