Raipur City News
CG News : रायपुर। किसानों को धान खरीदी में किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। धान खरीदी प्रक्रिया में तैनात सभी कर्मचारियों पर छत्तीसगढ़ आवश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम 1979 (ESMA Act) लागू कर दिया गया है। यह सख्त प्रावधान 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।
CG News : सरकार द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि धान खरीदी को अतिआवश्यक सेवा घोषित किया गया है, इसलिए इस अवधि में ड्यूटी पर लगे किसी भी कर्मचारी को काम करना अनिवार्य होगा। कोई भी कर्मचारी कार्य से मना नहीं करेगा, न ही लापरवाही बरत सकेगा।

CG News : यदि कोई कर्मचारी कार्य से इंकार करता है, खरीदी प्रक्रिया में बाधा डालता है या लापरवाही करता है, तो उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, जिसमें गिरफ्तारी भी शामिल है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि किसानों के हित में धान खरीदी प्रक्रिया को किसी भी हाल में बाधित नहीं होने दिया जाएगा।
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